विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग ने किया संशोधन; 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
गोरखपुर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और उसमें दर्ज विवरणों को दुरुस्त कराने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। नई समय-सारिणी के अनुसार मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रति 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
निर्धारित अवधि में प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इस पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
निर्वाचन आयोग ने जारी की संशोधित समय-सारिणी
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सात नवंबर को जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पत्र जारी कर संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी गई है।
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के छह नवंबर 2026 के पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। आयोग ने 15 अक्टूबर 2026 को जारी पूर्व कार्यक्रम में आंशिक संशोधन करते हुए नई समय-सारिणी निर्धारित की है।
मतदाता सूची में नाम और विवरण जांचने का मिलेगा मौका
संशोधित कार्यक्रम के तहत 17 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम और दर्ज विवरण जांच सकेंगे।
यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह निर्धारित अवधि में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेगा। वहीं नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में गलती होने पर सुधार के लिए भी दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी।
चार जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित संशोधित कार्यक्रम के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं—
- 2 नवंबर 2026 तक: मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन।
- 17 नवंबर 2026: एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन।
- 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि।
- 28 दिसंबर 2026 तक: दावे और आपत्तियों का निस्तारण।
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
पात्र मतदाताओं से जागरूक रहने की अपील
उप जिला निर्वाचन अधिकारी जय प्रकाश ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग के दिशा-निर्देशों का गंभीरता से अध्ययन कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
ऐसे में जिले के मतदाताओं के लिए जरूरी है कि 17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद उसमें अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। समय रहते त्रुटियों को ठीक कराने से अंतिम मतदाता सूची में नाम छूटने या गलत जानकारी दर्ज होने की आशंका से बचा जा सकेगा।
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