Friday, May 10, 2024
दिल्ली : रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। कुलदीप सेंगर की कई और याचिकाओं की सुनवाई अभी कोर्ट में अभी में बाकी है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।
सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित
उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी।
GPN News | All right Reserved 2024