बृजनाथ तिवारी की रिपोर्ट
गोलाबाजार, गोरखपुर: 3 मार्च 2026
शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं, लेकिन जब समाज के मार्गदर्शक ही असुरक्षित महसूस करने लगें, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका को मोबाइल फोन के माध्यम से प्रताड़ित करने और अभद्र भाषा का प्रयोग कर मानसिक रूप से आहत करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। महिला सुरक्षा के दावों के बीच इस तरह की घटना ने क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। गोला पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

क्या है पूरा मामला? सोमवार की शाम आया था खौफनाक कॉल
प्राप्त विवरण के अनुसार, पीड़ित महिला क्षेत्र के ही एक प्रतिष्ठित निजी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। घटना बीते सोमवार की शाम की है। शिक्षिका के पति द्वारा गोला थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक, डाड़ी निवासी एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी के निजी मोबाइल नंबर पर कॉल किया। फोन उठाते ही आरोपी ने बिना किसी कारण के अत्यंत अभद्र और मां-बहन की गालियां देना शुरू कर दिया।
आरोप है कि जब शिक्षिका ने विरोध किया, तो आरोपी ने अपना आपा खो दिया और उन्हें सरेराह जान से मारने की धमकी दी। इस अचानक हुए हमले और फोन पर मिली धमकियों से शिक्षिका बुरी तरह डर गईं और मानसिक रूप से आहत होकर भयभीत हो गई हैं।
ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबसे बड़ा साक्ष्य
आज के दौर में तकनीक जहाँ अपराधियों को अपराध का जरिया दे रही है, वहीं यह उन्हें पकड़ने का माध्यम भी बन रही है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को बताया कि फोन पर हुई पूरी बातचीत और आरोपी द्वारा दी गई गालियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है। शिक्षिका के पति ने मंगलवार को गोला थाने पहुँचकर यह रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
डिजिटल साक्ष्य मौजूद होने के कारण पुलिस के लिए आरोपी की पहचान और अपराध की पुष्टि करना आसान हो गया है। पुलिस ने इन सबूतों को फोरेंसिक और जांच की प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।
गोला पुलिस की सख्त कार्रवाई: बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज
मामले की गंभीरता और महिला सुरक्षा के संवेदनशीलता को देखते हुए थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। पुलिस ने डाड़ी निवासी आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मामला पंजीकृत किया है:
- धारा 352: जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी देना (विशेषकर जान से मारने की धमकी)।
- अन्य सुसंगत धाराएं: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी अन्य विधिक धाराएं।

थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़खानी या धमकी जैसे मामलों में पुलिस किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।”
समाज और महिला सुरक्षा: बढ़ते साइबर अपराध की चुनौती
यह घटना केवल एक कॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि मोबाइल और इंटरनेट का दुरुपयोग कर अपराधी महिलाओं के निजी जीवन में किस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं और कामकाजी महिलाओं को निशाना बनाना एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय है।
बुद्धिजीवियों का कहना है कि ऐसे मामलों में केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार और जागरूकता भी आवश्यक है। महिलाओं को भी चाहिए कि वे ऐसे किसी भी कॉल या संदेश पर चुप रहने के बजाय परिवार और पुलिस को तुरंत सूचित करें।
भय के साये में शिक्षिका का परिवार
पीड़ित शिक्षिका के पति ने बताया कि इस घटना के बाद से उनकी पत्नी स्कूल जाने में भी कतरा रही हैं। फोन पर मिली धमकी इतनी गंभीर थी कि परिवार अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हालांकि, पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। क्षेत्र के अन्य शिक्षकों ने भी इस घटना की निंदा की है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
निष्कर्ष: अपराधियों के लिए कड़ा संदेश
महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के बीच शिक्षिका को धमकी देने की यह हिमाकत आरोपी को भारी पड़ने वाली है। गोला पुलिस द्वारा की गई यह प्रारंभिक कार्रवाई क्षेत्र की अन्य महिलाओं में विश्वास पैदा करेगी। साइबर और टेलीफोनिक उत्पीड़न के मामलों में साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराना ही न्याय पाने का सबसे प्रभावी तरीका है।
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