युवती को बहला-फुसलाकर भगाने का मामला: ‘गोला पुलिस’ ने आरोपी सत्येंद्र के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, गायब लड़की की तलाश में दी जा रही दबिश
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बृजनाथ तिवारी की रिपोर्ट
गोलाबाजार, गोरखपुर: 19 फरवरी 2026
गोरखपुर जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित गोला थाना क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जारी अभियान के बीच एक युवती के अपहरण/भगाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम बेलनापार की एक 19 वर्षीय युवती को प्रेम जाल में फंसाकर या बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के प्रकरण में गोला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। इस घटना के बाद से गांव और उपनगर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं, वहीं पीड़ित परिवार अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर गहरे सदमे में है।
क्या है पूरा घटनाक्रम?
प्राप्त विवरण के अनुसार, यह मामला ग्राम सभा बेलनापार से जुड़ा है। पीड़ित परिवार द्वारा गोला पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, उनकी 19 वर्षीय पुत्री बीते 17 फरवरी से घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की। उन्होंने अपनी तमाम रिश्तेदारियों, सहेलियों और परिचितों के यहाँ संपर्क किया, लेकिन युवती का कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
गहन छानबीन के दौरान परिजनों को पता चला कि गोला उपनगर के वार्ड नंबर 10 (हरिजन टोला) निवासी सत्येंद्र पुत्र चंद्रशेखर हरिजन उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया या किसी अन्य तरीके से भ्रमित किया, इसकी जांच गोला पुलिस द्वारा की जा रही है।
बीएनएस 2023 के तहत बड़ी कार्रवाई
पीड़िता की माँ द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद, गोला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपी सत्येंद्र के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 87 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विधिक जानकारी: भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 मुख्य रूप से किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसे बहला-फुसलाकर ले जाने और उसे मजबूर करने से संबंधित है। पूर्ववर्ती आईपीसी की तुलना में नए कानून (BNS) में इन प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और कठोर बनाया गया है।
परिजनों की व्यथा और सामाजिक चिंता
युवती के पिता और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने गोला पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द बरामद किया जाए। ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाएं सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करती हैं। बेलनापार के ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी अक्सर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा जाता था। 17 फरवरी की शाम से ही युवती घर से गायब थी, जिसके बाद परिवार ने लोक-लाज के डर से पहले खुद तलाश की, लेकिन सफलता न मिलने पर पुलिस की शरण ली।
गोला पुलिस की जांच रणनीति
मुकदमा दर्ज होने के बाद थानाध्यक्ष ने टीम गठित कर दी है। गोला पुलिस अब निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य कर रही है:
सर्विलांस सेल की मदद: आरोपी सत्येंद्र और गायब युवती के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है ताकि उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके।
दबिश: वार्ड नंबर 10 स्थित आरोपी के घर और उसके संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है।
पूछताछ: आरोपी के मित्रों और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि घटना को अंजाम देने में और किन लोगों ने सहयोग किया है।
नवागत कानूनों का प्रभाव
उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में गोला पुलिस अब ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है। नए कानून (BNS) के लागू होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में तेजी आई है। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होती है, तो समाज में कड़ा संदेश जाएगा।
निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति
फिलहाल युवती का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। गोला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वे मामले को अत्यंत संवेदनशीलता से देख रहे हैं। पुलिस को संदेह है कि आरोपी युवती को लेकर जिले से बाहर भागने की फिराक में है, इसीलिए बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है कि कानून अपना काम कर रहा है और जल्द ही युवती को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
इस घटना ने एक बार फिर अभिभावकों को सचेत किया है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों और उनके संपर्क में रहने वाले बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखें। गोला पुलिस ने भी जनता से अपील की है कि यदि किसी को भी आरोपी या युवती के बारे में कोई जानकारी मिले, तो वे तुरंत स्थानीय थाने को सूचित करें।
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