बृजनाथ तिवारी की रिपोर्ट
गोलाबाजार, गोरखपुर: 2 मार्च 2026
गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोला-बड़हलगंज सड़क मार्ग पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीटी पेट्रोल पंप के समीप एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार कार ने घर लौट रहे एक युवक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया, जबकि टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से वाहन सहित फरार होने में सफल रहा। गोला पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
बाजार से लौटते समय हुआ हादसा
प्राप्त विवरण के अनुसार, गोला थाना क्षेत्र के ग्राम बाहपुर निवासी प्रमोद कुमार यादव सोमवार को आवश्यक खरीदारी करने के लिए गोला बाजार आए थे। दोपहर बाद जब वह अपनी खरीदारी पूरी कर वापस अपने घर बाहपुर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
प्रमोद यादव ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित तहरीर में बताया कि वह भीटी पेट्रोल पंप से लगभग 100 मीटर आगे पहुँचे ही थे कि पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रमोद उछलकर सड़क किनारे जा गिरे और तत्काल बेहोश हो गए। उनके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं।
पहचान उजागर: प्रिंस वर्मा पर लगा टक्कर मारने का आरोप
पीड़ित प्रमोद यादव के अनुसार, टक्कर मारने वाली कार को अनुग्रह वर्मा उर्फ प्रिंस वर्मा पुत्र गणेश वर्मा चला रहा था। चश्मदीदों और पीड़ित के बयान के अनुसार, दुर्घटना को अंजाम देने के बाद प्रिंस वर्मा ने कार की गति और बढ़ा दी और बड़हलगंज की ओर तेजी से फरार हो गया। घायल प्रमोद को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें होश आया।
ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है कि दुर्घटना के बाद चालक ने रुककर घायल की मदद करने के बजाय भागना बेहतर समझा, जो एक गंभीर नैतिक और कानूनी अपराध है।
गोला पुलिस का एक्शन: बीएनएस की धाराओं में शिकंजा
मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा और साक्ष्य जुटाए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रिंस वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है:

- धारा 281: सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाना, जिससे मानव जीवन संकट में पड़े।
- धारा 125(a): ऐसी लापरवाही जिससे किसी व्यक्ति को सामान्य चोट पहुँचे।
- धारा 125(b): ऐसी लापरवाही जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट (Grievous Hurt) पहुँचे।
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की कार की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन को कब्जे में ले लिया जाएगा।
सड़क सुरक्षा पर उठते सवाल
गोला-बड़हलगंज मार्ग पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं पुलिस और परिवहन विभाग की गश्त पर सवालिया निशान लगा रही हैं। भीटी पेट्रोल पंप के आसपास का इलाका काफी व्यस्त रहता है, इसके बावजूद यहाँ वाहनों की गति सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा वर्ग अक्सर तेज रफ्तार कार और बाइकों के माध्यम से स्टंट या रेसिंग की होड़ में आम राहगीरों की जान जोखिम में डाल देते हैं।
ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ‘स्पीड ब्रेकर’ बनाए जाएं और पुलिस की पिकेट तैनात की जाए ताकि वाहनों की रफ्तार पर लगाम कसी जा सके।
घायल की स्थिति और परिवार की चिंता
वर्तमान में प्रमोद यादव का इलाज चल रहा है। उनके परिजनों का कहना है कि वह घर के कमाऊ सदस्य हैं और इस हादसे ने उनकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि फरार आरोपी प्रिंस वर्मा की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़ित को उचित न्याय मिले।
निष्कर्ष
सड़क पर चलते समय हर चालक की जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखे। प्रिंस वर्मा द्वारा की गई यह लापरवाही और फिर मौके से भागना कानूनन बड़ा अपराध है। गोला पुलिस की तत्परता से दर्ज यह मुकदमा उम्मीद जगाता है कि आरोपी को जल्द सजा मिलेगी। राहगीरों के लिए यह मार्ग सुरक्षित रहे, इसके लिए केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा।












