बृजनाथ तिवारी की रिपोर्ट
गोलाबाजार, गोरखपुर: 13 March 2026
जनपद के दक्षिणांचल स्थित गोला थाना क्षेत्र के ग्राम रामामऊ में मानवता और मर्यादा को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। एक दबंग पड़ोसी द्वारा महिला का नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर महीनों तक ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला से नकदी और जेवरात भी ऐंठ लिए। स्थानीय थाने पर सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) गोरखपुर का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब गोला थाना पुलिस एफआईआर 2026 के तहत संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
घटना का विवरण: मर्यादा के साथ खिलवाड़ और ब्लैकमेलिंग
प्राप्त विवरण के अनुसार, ग्राम रामामऊ निवासिनी ममता (नाम परिवर्तित) पत्नी इंद्रकेश ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि लगभग तीन-चार महीने पहले उसके पड़ोसी मुकेश पुत्र रामशरण ने छिपकर उसका नहाते हुए वीडियो बना लिया था। इसके बाद आरोपी मुकेश ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देनी शुरू कर दी। लोक-लाज के डर से पीड़िता सहम गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

रुपये और जेवरात ऐंठने का आरोप: 2 लाख नगद और सोने की चेन ली
पीड़िता का आरोप है कि वीडियो वायरल न करने के एवज में मुकेश ने उससे मोटी रकम की मांग की। बदनामी के डर से ममता ने किसी तरह आरोपी को 2 लाख रुपये नगद और अपने पति की सोने की चेन भी दे दी। लेकिन आरोपी की लालच कम होने के बजाय बढ़ती गई। वह पीड़िता को बार-बार वीडियो कॉल करके अश्लील हरकतें करने और गलत काम के लिए दबाव बनाने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसने उसके पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।
एसएसपी का हस्तक्षेप और कानूनी कार्रवाई
पीड़िता का कहना है कि उसने पहले भी गोला थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। मजबूर होकर उसने गोरखपुर मुख्यालय जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। एसएसपी के आदेश और मामले की गंभीरता को देखते हुए गोला थाना पुलिस एफआईआर 2026 दर्ज की गई।
पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में अभियोग दर्ज किया है:
- धारा 308(2): जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग से संबंधित।
- धारा 75 और 77: महिला की गरिमा और निजता के हनन से जुड़ी धाराएं।
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी और जान से मारने की धमकी देना।
परिजनों में दहशत और सुरक्षा की मांग
ममता के परिवार का कहना है कि आरोपी मुकेश दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और वह खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से अपनी और अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाओं से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोला थाना पुलिस एफआईआर 2026 के बाद अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी।
तकनीकी युग में बढ़ते साइबर और निजता के अपराध
यह घटना इस बात का प्रमाण है कि तकनीक का दुरुपयोग कर किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों की सरल महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी के पास ऐसा कोई वीडियो या फोटो हो, तो तुरंत ‘साइबर सेल’ या ‘विमेन हेल्पलाइन 1090’ पर संपर्क करना चाहिए, ताकि आरोपी को समय रहते दबोचा जा सके।













